(PMSYM) पीएम श्रम योगी मानधन योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, लाभ : PM Shram Yogi Mandhan Yojana

PM Shram Yogi Mandhan Yojana In Hindi : प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारम्भ केंद्र सरकार के द्वारा किया गया हैं। बता दें कि Shram Yogi Mandhan Yojana की शुरुआत असंगठित क्षेत्रों के निवासी जैसे – मजदूर, घरों में काम करने वाले, भट्टा कर्मचारी, ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए यह योजना का आरंभ की गई है। ऐसे व्यक्ति जो श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्रों काम कर रहे है, वह इस योजना के माध्यम से एक निश्चित राशि जमा कर सकते हैं, जोकि वृदावस्था के दौरान मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त होगी।

यदि आप भी Pm Shram Yogi Mandhan Yojana के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जैसे – पीएम मानधन योजना क्या हैं, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, पात्रता क्या हैं, आवश्यक दस्तावेज आदि, तो इस लेख को पूरा अवश्य पढ़े।

श्रम योगी मानधन योजना – Shram Yogi Maandhan Yojana / PMSYM

केंद्र सरकार ने लोगो के हितो को ध्यान में रखते हुए पीएम श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया हैं। Shram Yogi Mandhan Yojana (PMSYM) के माध्यम से आपको प्रतिमाह कुछ राशि जमा (योजना की शर्तानुसार) करनी होगी। इसके बाद जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी तब आपको पेंशन के रूप में मासिक राशि प्राप्त होगी।

यह पेंशन राशि वृद्धावस्था के दौरान आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती हैं। इस पेंशन राशि के माध्यम से आप अपना बुढ़ापा आसानी से बिता सकते हैं।

PM Shram Yogi Mandhan Yojana 2022

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की घोषणा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा 1 फरवरी 2019 को की गयी थी। यह योजना असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर कर रहे मजदूरो के लिए आरम्भ की गयी है। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष की उम्र से लेकर 40 वर्ष की आयु तक नागरिको को मासिक भता जमा करना होगा।

यह भत्ता मजदूर की आय पर निर्भर करता हैं कि उसकी आय कितनी हैं। मानधन योजना में 55 रूपए से लेकर 200 रूपए तक की राशि जमा की जा सकती हैं। इस योजना का फायदा लेने के लिए आपकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

प्रधान मंत्री मानधन स्कीम का फायदा किसे मिलेगा

स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खुद के अकाउंट वर्कर के रूप में लगे हुए हैं। कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक आदि को इस योजना का फायदा मिलेगा।

श्रम योगी मानधन योजना कब शुरू हुई – Shram Yogi Maandhan Yojana Kab Shuru Hui

प्रधानमंत्री मानधन स्कीम 1 फरवरी 2019 को प्रारंभ की गई हैं। बता दें कि इस योजना की घोषणा केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा की गई हैं।

श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य

  • आर्थिक सहायता मुहैया कराना इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य हैं।
  • नागरिकों को बुढ़ापे में पेंशन प्रदान करना।
  • भविष्य के लिए धन राशि जमा करना।
  • 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रूपए की पेंशन राशि प्रदान करना।

श्रम योगी मानधन स्कीम की विशेषताएं

  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्रो के मजदूरों को हर महीने मासिक भता जमा करना होगा।
  • प्रतिमाह नागरिको को 55 रूपए से लेकर 200 रूपए की राशि बीमा के माध्यम से जमा करना होगा।
  • ऐसे नागरिक जिनकी आयु 29 साल हो गई हैं वह प्रतिमाह 100 रुपए जमा कर सकते हैं और जिनकी आयु 40 साल की हैं वह 200 रुपये की राशि प्रतिमाह जमा कर सकते है।
  • नागरिको को पेंसन के रूप में 60 साल की आयु के बाद हर महीने 3000 रु प्राप्त होंगे।
  • इस योजना के माध्यम से मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • सभी मजदूर अपना जीवन बुढ़ापे में अच्छे से निर्भाह कर सकते है।
  • भारतीय जीवन बीमा निगम एक नोडल एजेंसी की तरह कार्य करेगी।
  • LIC कार्यालय में मासिक प्रीमियम जमा करना होगा। और मासिक पेंशन भी एलआईसी द्वारा ही प्रदान की जाएगी।
  • नागरिक की पेंसन बैंक में डाली जाएगी।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ – Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana Benefits

  • ड्राइवर, मोची, रिक्शा चालक, दर्जी,मजदूर, घरो में काम करने वाले नौकर, ईट भट्टा कर्मकार आदि को इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
  • पीएम श्रम मानधन योजना के माध्यम से 60 साल की आयु के बाद तीन हजार रूपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • पात्र लाभार्थी की मृत्यु होने पर परिवार को लाभ प्राप्त होगा (पति या पत्नी ऐसे पात्र लाभार्थी 50%)।
  • पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा कर दी जाएगी।

श्रम योगी मानधन योजना की पात्रता

  • मानधन योजना में केवल भारत देश के ही नागरिक आवेदन कर सकते है।
  • नागरिक असंगठित क्षेत्रो में काम करने वाला श्रमिक ही आवेदन कर सकता है।
  • मजदूर की मासिक आय 15 हजार रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • इनकम टैक्स पेयर्स या कर दाता नहीं होने चाहिए।
  • श्रमिक की आयु 18 साल से 40 साल के बीच में ही हो।
  • PradhanMantri Shram Yogi Mandhan Yojana में Savings Bank Accoun होना चाहिए।
  • खाता जनधन खाता हो या किसी भी बैंक में हो।
  • आवेदकर्ता का मोबाइल, आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता के पास पूरे दस्तावेज होना आवश्यक हैं।
  • EPFO, NPS और ESIC के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए।

पीएम श्रम योगी मानधन योजना आवश्यक दस्तावेज (Documents)

  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पहचान पत्र
  • पत्र व्यवहार का पता

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभार्थी

  • हथ करघा श्रमिक
  • हेड लोडर,
  • ईंट भट्ठा मजदूर
  • स्ट्रीट वेंडर
  • रिक्शा चालक
  • मोची, कूड़ा बीनने वाले
  • मिड-डे मील वर्कर
  • भूमिहीन मजदूर
  • बीड़ी श्रमिक
  • निर्माण श्रमिक
  • धोबी
  • दृश्य-श्रव्य श्रमिक या समान अन्य व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिक
  • चमड़ा श्रमिक
  • घरेलू कामगार
  • घर पर काम करने वाले,
  • खुद के अकाउंट वर्कर के रूप में लगे हुए श्रमिक नागरिक
  • कृषि श्रमिक

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ नहीं उठा सकते

  • संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति
  • कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य
  • राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य
  • राज्य कर्मचारी बीमा निगम के सदस्य
  • आयकर का भुगतान करने वाले लोग

पीएम फ्री सिलाई मशीन

श्रम योगी मानधन योजना आवेदन – Shram Yogi Mandhan Yojana Online Registration

  • श्रम योगी मानधन योजना आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पास के जनसेवा केंद्र में जाना होगा।
  • आपको अपने सारे दस्तावेज अपने साथ लेकर जाना होगा। जैसे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक की पासबुक अदि दस्तावेजों को सीएससी अधिकारी के पास जमा करना होगा।
  • सी एस सी का एजेंट आपका फॉर्म भर देगा और आपको फॉर्म का प्रिंटआउट निकलकर आपको देगा।
  • फॉर्म का प्रिंटआउट को अपने पास संभालकर रख ले।
  • इस तरह आप प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में साइन इन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की वेबसाइट जाना होगा।
  • आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
  • अब साइन इन विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आपके सामने दो ऑप्सन आएंगे सेल्फ एनरोलमेंट सीएससी vle एक विकल्प पर क्लिक करे।
  • अपने सामने नेक्स्ट पेज आएगा उस में आपको आपको अपना यूजरनेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड डालना होगा।
  • आप साइन इन के विकल्प पर क्लिक करे।
  • इस तरह आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में साइन इन कर सकते है।

पीएम किसान FPO योजना

 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना सीएससी वी एल ई के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

  • सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की वेबसाइट पर जाना होगा।
  • उसके बाद आपके होम होम पेज खुलकर जायेगा उस में आपको सीएससी वी एल ई के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • आपके सामने नेक्स्ट पेज आएगा उस में आपको यूजर नेम तथा पासवर्ड डाल कर साइन इन के बटन पर क्लिक कर दे।
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का चयन करना होगा।
  • आपके सामने मानधन योजना का आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
  • अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी जानकरी आपका नाम, राज्य का नाम, जिले का नाम ईमेल आईडी, पता, आदि डाले
  • अपने दस्तावेजों को अपलोड कर दे और फॉर्म समिट कर दे।
  • फॉर्म का प्रिंटआउट निकलवा ले।
  • इस तरह आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना ऑनलाइन फॉर्म स्वयं

  • सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आपको क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ की लिंक पर क्लिक करें।
  • आपके सामने Self Enrollment का ऑप्शन आएगा उस पर किलक करे।
  • अब अपना मोबाइल नंबर डाले और Proceed पर क्लिक कर दे।
  • आपको आवेदक का नाम, ईमेल ID, कैप्चा कोड डाले और OTP डाले।
  • अब बाकि एप्लीकेशन फॉर्म भरे अपने दस्तावेज अपलोड करे अब समिट कर दे।
  • फॉर्म जमा करने प्रिंटआउट निकाल ले।
  • इस रह आप श्रम योगी मानधन पेंशन योजना ऑनलाइन फॉर्म स्वयं भर सकते है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लाभार्थी की मृत्यु पर या अपंगता होने पर परिवार को मिलने वाला लाभ

  • इस योजना में केवल पति या पत्नी को पेंशन का 50% हिस्सा प्रदान किया जायेगा।
  • अन्य परिवार के लोगो को पेसन प्रदान नहीं जाएगी।
  • लाभार्थी अगर 60 वर्ष की आयु से पहले की किसी कारन पेसन में भुगतान नहीं कर सकता है।
  • इस योजना में पत्नी के द्वारा भी राशि का भुगतान करके पेसन योजना का लाभ नागरिक उठा सकता है।
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का मृत्यु पेंशन की प्राप्ति की अवधि में ही उसकी पत्नी को दिया जाएगा।

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